Sunday, November 17, 2024
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स्पेशल मैरिज ऐक्ट में शादी करने वाले मुस्लिम जोड़े के खिलाफ फतवा, मिल रही है धमकी: केरल पुलिस ने घर के पास बढ़ाई निगरानी

दरअसल, सी शुक्कुर और डॉ. शीना का निकाह हुआ था। निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत कानून के अंतर्गत आता है। शरिया कानून के अनुसार बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता।

केरल के कासरगोड जिले में रहने वाले मुस्लिम जोड़े द्वारा दोबारा शादी करने पर धमकी दी जा रही है। इस मुस्लिम जोड़े और उसके परिवार को इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं। यही नहीं, इस शादी द्वारा शरीयत कानून का मजाक बनाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया गया है। दरअसल, केरल के एक्टर और वकील सी शुक्कुर ने अपनी पत्नी शीना से अपने निकाह के 29 साल फिर से शादी की।

केरल के एक्टर और वकील सी शुक्कुर ने यह शादी अपनी बेटियों को आर्थिक सुरक्षा के लिए विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत की, लेकिन अब उन्हें धमकियाँ मिल रहीं हैं। इसको लेकर पुलिस ने कहा, “कुछ संगठनों द्वारा सी शुक्कुर और उनके परिवार को धमकियाँ दी जा रही हैं। धमकियों को देखते हुए कान्हागढ़ में स्थित उनके घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।”

पुलिस का कहना है, “शुक्कुर परिवार को व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं दी गई है। यह उनके परिवार या घर को दी गई पूर्णकालिक सुरक्षा भी नहीं है। बीते कुछ दिनों में मीडिया ने उनकी इस शादी को बड़े पैमाने पर दिखाया है। वहीं, कुछ अखबारों ने शुक्कुर के खिलाफ जारी किए फतवों की खबर भी प्रकाशित की है। हालाँकि पुलिस के पास इस परिवार को मिल रहीं धमकियों के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।”

यही नहीं, दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने इस शादी को ड्रामा करार देते हुए सी शुक्कुर और उनकी पत्नी के खिलाफ फतवा जारी किया है। दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के काउंसिल फॉर फतवा एंड रिसर्च का कहना है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत एडवोकेट सी शुक्कुर और उनकी पत्नी डॉ शीना शुक्कुर की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ का मजाक उड़ाने के लिए किया गया ड्रामा है।

इस्लामी यूनिवर्सिटी ने कहा, “बच्चों के जीवित रहने पर उनकी सारी संपत्ति उन्हें सौंपने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। पर्सनल लॉ केवल उत्तराधिकारी के लिए मायने रखता है। जो लोग अल्लाह में विश्वास करते हैं और उसकी पूर्णता को स्वीकार करते हैं, उन्हें इसको लेकर कोई पछतावा नहीं होगा। उन्हें यह लालच नहीं होगा कि उनकी संपत्ति उनके बच्चों के पास ही जानी चाहिए।”

बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2023 को एक्टर और वकील सी शुक्कुर ने अपनी पत्नी डॉ. शीना शुक्कुर से शादी की थी। सी शुक्कुर ने साल 2022 में आई फिल्म ‘नना थान केस कोडू’ में वकील की भूमिका निभाई थी। वहीं, डॉ. शीना महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर रही हैं। दोनों का साल 1994 में निकाह हुआ था। हालाँकि अब उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत शादी की।

क्यों करनी पड़ी दोबारा शादी…?

दरअसल, सी शुक्कुर और डॉ. शीना का निकाह हुआ था। निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत कानून के अंतर्गत आता है। शरिया कानून के अनुसार बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता।

इसका मतलब यह है कि शुक्कुर की मौत के बाद उनकी बेटियों को संपत्ति में सिर्फ कुछ हिस्सा ही मिलता। चूँकि शुक्कुर के बेटा नहीं है। ऐसे में शेष बचे हिस्से में शुक्कुर के भाइयों का अधिकार होगा। ऐसे में शुक्कुर ने अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत दोबारा शादी करने का फैसला किया।

एक फेसबुक पोस्ट में शुक्कुर ने कहा है कि हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिससे वह यह सोचने में मजबूर हो गए कि वह मृत्यु के बाद अपनी बेटियों के लिए क्या छोड़ कर जाएँगे। उनकी चिंता थी कि क्या उनकी संपत्ति में उनकी बेटियों को पूरा अधिकार मिलेगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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