Friday, April 26, 2024
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नवी मुंबई में अवैध चर्च पर चला बुलडोजर: 55 वर्षीय पादरी ने 4 लड़कियों का किया था यौन शोषण, बुरे हालात में रखे गए 45 बच्चों को NCPCR ने बचाया

छापेमारी के बाद सभी बच्चों को रेस्क्यू कराने के बाद उन्हें ठाणे जिले के विभिन्न बाल गृहों में भेज दिया गया। इस छापेमारी के एक हफ्ते बाद चर्च के 55 वर्षीय पादरी को एनआरआई कोस्टल पुलिस ने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।

नवी मुंबई (Navi Mumbai) के सीवुड स्थित सेंट बेथेल चर्च (Sant Bethel Church) के पादरी पर चार लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोप के बाद नवी मुंबई नगर निगम ने इसे ध्वस्त कर दिया है। चर्च को जेसीबी से धवस्त करने से पहले शुक्रवार (2 नवंबर 2022) को उसके अंदर रखे सामनों को बाहर निकाल दिया गया।

नगर निगम की इस कार्रवाई का NCPCR के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने जानकारी दी। कानूनगो ने शनिवार (3 नवंबर 2022) को इस बारे में ट्वीट कर कहा, “नवी मुंबई में बेथेल गॉस्पेल चर्च द्वारा चलाए जा रहे अवैध चिल्ड्रन होम में बच्चों के यौन शोषण की शिकायतों की @NCPCR_ द्वारा जाँच के उपरांत अनुशंसाओं के आधार पर अवैध बाल गृह को बुलडोजरों ने ध्वस्त कर दिया। यहाँ से 45 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है।”

चर्च के पादरी द्वारा यहाँ की लड़कियों का यौन शोषण करने की घटना सामने आने के बाद भाजपा की महिला विंग ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इस साल अगस्त में ठाणे जिला बाल संरक्षण इकाई ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ इस चर्च पर छापा मारा था। चर्च परिसर में 45 नाबालिग बच्चे और बच्चियाँ मिली थीं।

छापेमारी के दौरान पाया गया कि इन बच्चों को चर्च परिसर में बेहद गंदे हालात में रखा जा रहा था। जिन कमरों में ये बच्चे रहते थे, वे बेहद छोटे और अंधेरे थे। उन कमरों में वेंटिलेशन की भी व्यवस्था नहीं थी। इतना ही नहीं, इन्हें खाने के लिए बासी खाना दिया जाता था।

छापेमारी के बाद सभी बच्चों को रेस्क्यू कराने के बाद उन्हें ठाणे जिले के विभिन्न बाल गृहों में भेज दिया गया। इस छापेमारी के एक हफ्ते बाद चर्च के 55 वर्षीय पादरी को एनआरआई कोस्टल पुलिस ने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।

मामला सामने आने के बाद चर्च को लेकर भी सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि यह चर्च अवैध रूप से बना है। नवी मुंबई पुलिस ने नवी मुंबई नगर निगम को इसके अवैध होने की सूचना दी थी। इसके बदा निगम के अधिकारियों ने चर्च को नोटिस भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद नवी मुंबई की भाजपा की महिला विंग ने इस मुद्दे को उठाया और पाया कि चर्च अवैध है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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