उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोर्ट ने बेटी से रेप की कोशिश करने वाले आरोपित की हत्या मामले में 70 वर्षीय महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 11 साल पुराना है। जिसकी सुनवाई करते हुए बुलंदशहर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने महिला को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा के साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इस मामले को ऑनर किलिंग और प्लांड मर्डर बताया।
14 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए एडीजे प्रथम राजेश्वर शुक्ला ने कहा कि रेप की कोशिश को रोकने के लिए कुल्हाड़ी से कई वार करने की जरूरत नहीं थी। थोड़े से विरोध से भी उसे रोका जा सकता था। फैसले की कॉपी शनिवार (16 अक्टूबर 2021) को मीडिया में आई।
इसके मुताबिक जब आरोपित महिला कस्तूरी देवी ने यह क्राइम किया था, उस दौरान उनकी उम्र 59 साल थी। अब 11 साल बाद उनकी आयु 70 साल हो गई है। महिला ने 31 जुलाई 2010 को प्रवीण कुमार नाम के युवक की हत्या की थी। घटना के बाद उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया था।
केस के ट्रायल को पूरा होने में 11 साल का वक्त लगा। पुलिस ने जज के सामने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक की गर्दन पर किसी धारदार हथियार के 5 से ज्यादा निशान थे।
कोर्ट ने कहा, “प्रवीण को उसकी गर्दन के पास 5 बार मारा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अगर कस्तूरी को रेप का प्रयास रोकना था तो उसके लिए मृतक को कई बार मारने की जरूरत नहीं थी, एक छोटा बल प्रयोग ही घटना को रोक सकता था। परिवार खुद ही शव को घर से बाहर लेकर आया और मदद के लिए चिल्लाया, इससे मालूम होता है कि यह सुनियोजित साजिश थी।”
कोर्ट के फैसले से उलट महिला की बेटी और बेटे ने कहा कि रेप की कोशिश हुई थी। उसी को रोकने की कोशिश में गुस्से के कारण उनकी माँ ने रेप आरोपित प्रवीण को मारा था।
11 साल पहले मृतक प्रवीण आरोपित महिला के घर में आधी रात को घुसा था। जहाँ उसने महिला की 20 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की। पीड़िता जब चीखी तो उसकी माँ कस्तूरी उठीं और कुल्हाड़ी लेकर आईं। इसके बाद महिला ने प्रवीण पर उससे वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।