समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के परिवार को अपने लाइसेंसी हथियार सरेंडर करने पड़ेंगे, क्योंकि अब इनके लाइसेंस रद्द हो गए हैं। रामपुर की जिलाधिकारी (डीएम) कोर्ट ने आजम खान की बेगम और पूर्व सांसद डॉ. तजीन फातमा और पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आज़म का आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने सजायाफ्ता मानते हुए यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 में पुलिस ने आज़म खान की बेगम और बेटे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश जिलाधिकारी से की थी। यह मामला तभी से डीएम कोर्ट में विचाराधीन था।
आजम खान पहले से ही सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। प्रशासन के अनुसार, जिन व्यक्तियों पर आपराधिक मामले दर्ज हों या जिन्हें अदालत से सजा मिली हो, उन्हें हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
उल्लेखनीय है कि आजम खान के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जमीन कब्जाने, धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ।