दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के आरोपित शरजील इमाम ने मंगलवार (14 अक्तूबर 2025) को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। उसके वकील ने बताया कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जानी चाहिए थी।
कोर्ट में पेश अधिवक्ता अहमद इब्राहिम ने बताया कि इमाम की नियमित जमानत याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर जस्टिस समीरा बजपेयी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है तो उसे मंजूरी दी जा सकती है।
शरजील इमाम ने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक की अंतरिम जमानत माँगी थी ताकि वे बिहार के बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सके। याचिका में उसने खुद को राजनीतिक बंदी और छात्र कार्यकर्ता बताया था।
इमाम जनवरी 2020 से जेल में हैं और उस पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध से जुड़े मामलों में आरोप लगे हैं। हालाँकि उसे अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन दिल्ली हिन्दू विरोधी दंगे की साजिश के मामले में UAPA के तहत वो अब भी जेल में हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका 2 सितंबर 2025 को खारिज की थी, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

