23 दिन तक नाबालिग से रेप करते रहे इमरान-आफताब-सद्दाम, खाने को देते थे केवल 2 रोटी: बिहार की अदालत ने दो महीने में पूरी की सुनवाई, तीनों को उम्रकैद

बिहार के जमुई जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में मंगलवार (24 मार्च 2026) को मिसाल पेश की है। जस्टिस महेश्वर दुबे ने तीनों दोषियों ‘मोहम्मद इमरान, आफताब अंसारी और सद्दाम हुसैन’ को अंतिम सांस तक कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

23 दिन तक बंधक बनाकर दी दरिंदगी

रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला 1 दिसंबर 2025 का है, जब अलीगंज बाजार से 15 साल की लड़की का अपहरण किया गया था। दोषियों ने उसे कटिहार के एक कमरे में बंद कर 23 दिनों तक लगातार गैंगरेप किया। पीड़िता ने बताया कि उसे दिन में सिर्फ दो रोटी दी जाती थी। जब पुलिस ने उसे बरामद किया, तब वह बेहोश और बेहद कमजोर हालत में थी।

60 दिनों में फैसला

प्रशासन की मुस्तैदी से इस केस का स्पीडी ट्रायल चला। महज दो महीने के भीतर चार्जशीट, गवाही और बहस पूरी कर कोर्ट ने सजा सुना दी। सरकारी वकील ने दोषियों के लिए फाँसी की माँग की थी। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत यह सख्त फैसला सुनाकर समाज में कड़ा संदेश दिया है।