उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म और गैंगस्टर मामले में कन्नौज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू यादव को 8-8 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
वहीं मामले में सह-आरोपित पूजा तोमर को 6 साल की कैद की सजा दी गई है। कोर्ट ने इससे पहले तीनों को दोषी करार दिया था और शुक्रवार (29 मई 2026) को सजा का ऐलान किया गया।
नौकरी का झाँसा देकर नाबालिग को बुलाया फिर कपड़े उतार रेप की कोशिश
यह मामला अगस्त 2024 का है, जब कन्नौज में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। आरोप था कि पूजा तोमर ने नौकरी दिलाने का लालच देकर पीड़िता को एक कॉलेज परिसर में बुलाया, जहाँ नवाब सिंह यादव ने पीड़िता से छेड़छाड़ करते हुए उसके कपड़े तक उतरवा डाले और रेप की कोशिश की।
घटना के दौरान पीड़िता ने डायल-112 पर कॉल कर मदद माँगी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और कार्रवाई करते हुए नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया था।
गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई थी कार्रवाई
जाँच के दौरान पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी। तत्कालीन कन्नौज कोतवाली प्रभारी ने आरोपितों के खिलाफ गैंग चार्ट तैयार कर प्रशासन को भेजा था, जिसमें दुष्कर्म, मारपीट और जमीन कब्जाने जैसे मामलों का उल्लेख किया गया था।
कोर्ट में पीड़ित पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर जज रजनीश वर्मा ने तीनों को दोषी माना।

