शहर काजी वकार सादिक ने दिखाया इंदौर HC के फैसले को अँगूठा, कहा- धार भोजशाला में जारी रहेगी नमाज: अब SC जाने की तैयारी

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला को लेकर एक बार फिर विवाद तेज हो गया है। हाल ही में हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। इसी बीच शहर काजी वकार सादिक ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है।

हम वहाँ नमाज पढ़ना जारी रखेंगे – शहर काजी का बयान

धार शहर काजी वकार सादिक ने साफ कहा है कि वे हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा, “हम वहाँ नमाज पढ़ना जारी रखेंगे और यह हमारा पुराना अधिकार है।”

काजी ने दावा किया कि इस जगह पर कई दशकों से नमाज पढ़ी जा रही है और इसे अचानक रोका नहीं जा सकता। उन्होंने 2003 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वह आदेश नमाज को जारी रखने के लिए था, न कि उसे शुरू करने के लिए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ASI की रिपोर्ट एकतरफा है और सर्वे के दौरान कई अहम तथ्यों को नजरअंदाज किया गया। काजी ने सवाल उठाया कि जब धारा 163 लागू थी, तब दूसरी तरफ से गतिविधियों की अनुमति कैसे दी गई।

इसके अलावा उन्होंने 1935 के रिकॉर्ड और वक्फ बोर्ड से जुड़ी दावों का भी जिक्र किया और कहा कि इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।