’24 घंटे के भीतर भारत से निकलो’: असम में घुसपैठियों के खिलाफ 1950 अधिनियम का पहला केस, सोनितपुर जिले में 5 ‘विदेशी घोषित’ लोगों को देश छोड़ने के आदेश

असम की बीजेपी सरकार ने अप्रवासी (असम के निष्कासन) अधिनियम 1950 को मंजूरी देने के बाद पहली बार इसे धरातल पर अमल किया है। सोनितपुर जिला प्रशासन ने कानून के तहत 5 घुसपैठियों को 24 घंटे के भीतर भारत से निकलने का आदेश जारी किया है। इन्हें पिछले साल विदेशी घोषित किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार (18 नवंबर 2025) को पुलिस प्रशासन ने यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि ये लोग 24 घंटे के भीतर धुबरी, श्रीभूमि, दक्षिण सलमारा और मनकाचर मार्ग के रास्ते भारत छोड़कर चले बांग्लादेश लौट जाएँ। आदेश में यह भी कहा कि अगर वे आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो सरकार उन्हें असम से निकालने के लिए उचित कार्रवाई करेगी।

आदेश जारी करने के बाद गुरुवार (20 नवंबर 2025) को पुलिस ने सोनितपुर जिले के उस गाँव का दौरा भी किया, जहाँ ये 5 लोग रहते थे। पुलिस को इन लोगों को कुछ पता नहीं चला है। पुलिस का कहना है कि वे फरार चल रहे हैं। पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है और पकड़े जाने पर उचित कार्रवाई करेगी।

उल्लेखनीय है कि असम की बीजेपी सरकार ने घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए अप्रवासी (असम के निष्कासन) अधिनियम 1950 को मंजरूी दी थी। इस कानून के तहत घुसपैठियों को निकालने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को वैध माना है।