सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों के लिए दीवाली का तोहफा दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ‘ग्रीन पटाखे’ फोड़ने की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने इस पर समय सीमा तय की है और साफ कहा है कि सिर्फ तय समय के भीतर ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। CJI बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने पटाखे जलाने के लिए शाम 6 बजे से रात 10 बजे का समय तक किया है।
बार ऐंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आदेश में कहा, “18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। पुलिस प्राधिकारी गश्ती दल का गठन करेंगे जो इस बात पर नजर रखेंगे कि केवल क्यूआर कोड वाले उत्पाद ही बेचे जाएँ। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए उल्लंघन नोटिस भेजा। पटाखों का उपयोग शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ही सीमित रहेगा।”
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों से पटाखों की डिलीवरी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने माना है कि पूर्ण प्रतिबंध से पटाखों की तस्करी बढ़ जाती है जिससे वायु गुणवत्ता को और अधिक नुकसान पहुँचता है।

