पीड़िता के मुताबिक, मैट्रिमोनियल वेबसाइट ‘शादी डॉट कॉम’ के माध्यम से उनका निकाह तय हुआ। 24 जनवरी 2022 को उनका निकाह हुआ और कुछ महीने अच्छे से बीते। लेकिन फिर रिश्तों में खटास आने लगी। कभी बिहार तो कभी कनाडा जाने के बाद उसके शौहर और ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
महिला का कहना है कि नया बिजनेस शुरू करने के लिए उसे उसके मायके से पैसे लाने को कहा जाने लगा। पैसे नहीं मिलने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। इनलोगों ने शादी में मिले करीब 8 तोले गहने भी जबरन उतरवा लिए। उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला का कहना है कि उन्होंने कई बार हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन ससुराल पक्ष अड़े रहे।
घर से निकाले जाने के बाद अब शौहर के तीन तलाक वाला लेटर हस्ताक्षर सहित आया है। इसे कुरियर से भेजा गया है। पुलिस ने इस मामले में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून की धारा 4 के तहत ट्रिपल तलाक को लेकर केस दर्ज किया है वहीं आईपीसी की धारा 85 भी लगाई गई है, क्योंकि महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

