राजस्थान में अवैध धर्मांतरण कराने पर होगी 14 साल तक की जेल, नए बिल को कैबिनेट की मंजूरी: 150 यूनिट फ्री बिजली का भी हुआ ऐलान

राजस्थान में धर्म परिवर्तन के खिलाफ जल्द ही नया बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले रविवार (31 अगस्त 2025) को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई जिसमें यह बिल लाने की मंजूरी दी गई है।

राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विधानसभा के आगामी सत्र में ‘राजस्थान विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025’ पेश किया जाएगा। इस विधेयक में बलपूर्वक या लालच देकर कराए गए धर्मांतरण और विवाहों के खिलाफ सख्त प्रावधान रखे गए हैं।

पटेल ने बताया कि प्रस्तावित कानून के तहत अवैध धर्मांतरण और बल या लालच से शादी करने वालों को 7 से 14 वर्ष तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

इसके साथ ही, राजस्थान में अब घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस योजना से राज्य के 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।