कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर और डिप्टी कमिश्नर शुभा ने कबड्डी मैच पर लगाई ₹500 की शर्त, बेंगलुरु की कोर्ट ने दिए FIR के आदेश

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक अदालत ने राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर और तुमकुर की डिप्टी कमिश्नर शुभा कल्याण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि दोनों ने पिछले साल तुमकुर में हुए एक कबड्डी मैच के दौरान ₹500 की शर्त (सट्टा) लगाई थी। बेंगलुरु के 42वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केएन शिवकुमार ने कोडिगेहल्ली पुलिस स्टेशन को यह FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।

अदालत का यह आदेश मंगलवार को आया जब HR नागभूषण नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि 19 अक्टूबर 2025 को तुमकुर शहर में हुए कबड्डी मुकाबले के दौरान राज्य के गृह मंत्री और डिप्टी कमिश्नर अवैध सट्टेबाजी में शामिल थे। अदालत ने स्थानीय अखबारों में छपी खबरों के आधार पर पहली नजर में मामला सही पाया।

इससे पहले पुलिस ने इस मामले में आई शिकायत को ‘बेबुनियाद और सबूतों की कमी’ बताकर खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि पुलिस ने ठीक से जाँच नहीं की और उपलब्ध सामग्री को भी नजरअंदाज किया। अदालत के मुताबिक, मंत्री और डिप्टी कमिश्नर ने कबड्डी मैच में दक्षिण कन्नड़ जिला टीम के खिलाफ ₹500 की शर्त लगाई थी। जब दक्षिण कन्नड़ की टीम मैच जीत गई तो मंत्री परमेश्वर ने मीडिया के सामने खुद कहा था कि वह शर्त हार गए।

अदालत ने यह भी माना कि कबड्डी मुकाबले के बाद परमेश्वर और शुभा कल्याण ने मीडिया से बात करते हुए अपनी शर्त लगाने की बात कही जिससे आम लोगों को भी इस तरह की अवैध सट्टेबाजी के लिए उकसावा मिल सकता है।

अदालत ने यह भी साफ किया कि भले ही आरोपित नंबर 1 एक विधायक और राज्य के गृह मंत्री हैं और आरोपित नंबर 2 जिला कलेक्टर (डिप्टी कमिश्नर) हैं लेकिन इस मामले में सरकार या किसी प्राधिकरण से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आरोप उनके आधिकारिक काम के दौरान किए गए नहीं माने गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल 2026 को होगी।