कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सेशन जज अनिर्बान दास ने सजा का ऐलान करते हुए कहा कि दोषी को अपने अपराध की पूरी सजा भुगतनी होगी।
सजा सुनाने से पहले जज ने संजय से पूछा था कि वह अपने बचाव में क्या कहना चाहता है। इस पर संजय ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया था कि उसे झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हालाँकि कोर्ट ने इसे दुर्लभ मामला नहीं माना और उम्रकैद की सजा दी।
बता दें कि 18 जनवरी को कोर्ट ने संजय को रेप और मर्डर का दोषी पाया था। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया गया। इन धाराओं में अधिकतम सजा मौत या उम्रकैद का प्रावधान है।
पीड़िता के एक परिजन ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा, “हमें फांसी की उम्मीद थी। हमारी लड़ाई अब भी जारी रहेगी।” यह मामला 162 दिन तक कोर्ट में चला और 18 जनवरी को दोषी करार दिए जाने के बाद आज सजा का ऐलान हुआ।