जिसने हिंदू परिवार पर बनाया इस्लाम कबूलने का दबाव, उसके खिलाफ दर्ज केस नहीं होगा रद्द: MP हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण के एक मामले में आरोपित हेमराज टेलर को राहत देने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही और FIR को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस संदीप एन भट्टी की बेंच ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं। आरोपित हेमराज टेलर पर एक हिंदू परिवार को डराने-धमकाने और उन पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डालने का आरोप है।

यह मामला मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दर्ज किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि जब आरोप इतने गंभीर हों, तो कानूनी कार्यवाही को बीच में नहीं रोका जा सकता।

शिकायत के मुताबिक, परिवार को न सिर्फ धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आरोपी को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। सरकार राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है।