नासिक TCS कांड वाली निदा खान को कोर्ट से झटका, अदालत ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार

नासिक TCS मामले में नासिक रोड अदालत ने आरोपित निदा खान को 27 अप्रैल तक कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। निदा खान की ओर से उनके वकील ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक अंतरिम संरक्षण देने की माँग करते हुए आवेदन दायर किया था। हालाँकि, अदालत ने इस पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।

वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय माँगा। अदालत ने इस माँग को स्वीकार करते हुए उन्हें 27 अप्रैल तक का समय दे दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।