Sunday, March 16, 2025

धर्मांतरण-लव जिहाद रोकने को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पेश किया बिल, निकाह कर मुस्लिम बनवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान

राजस्थान विधानसभा में सोमवार (3 फरवरी, 2025) को धर्मांतरण रोकने के लिए लाया गया बिल बेश किया गया। इस बी को चर्चा के बाद पास किया जाएगा। नए क़ानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी का धर्म बदलवाने को निकाह करता है, इसे तो लव जिहाद माना जाएगा। इस मामले में तीन से दस साल तक की सजा हो सकती है।

जिस भी व्यक्ति ने यह निकाह किया होगा, उसे भी पारिवारिक न्यायालय निरस्त कर सकता है। यह अपराध गैर जमानती होगा। इस बिल के अनुसार, जिस भी व्यक्ति को दूसरा मजहब अपनाना है, उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। अगर किसी व्यक्ति का बहला फुसला कर धर्मांतरण किया गया है, तो उसे ₹5 लाख तक का मुआवजा देना होगा।

राजस्थान में धर्मांतरण रोकने को यह दूसरा क़ानून है। इससे पहले 2008 में वसुंधरा राजे की सरकार में ऐसा ही कानून लाया गया था लेकिन तब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी। अब भजनलाल शर्मा की सर्कार दोबारा और कड़े प्रावधानों के साथ यह कानून लेकर आई है।