सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गाँधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह केस भारतीय जनता पार्टी (BJP) और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किए गए कथित अपशब्दों के लिए दर्ज किया गया था। राहुल गाँधी पर आरोप था कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ‘झूठा’ और ‘सत्ता के नशे में चूर’, और अमित शाह को ‘हत्या का आरोपित’ करार दिया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने राहुल गाँधी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। हाई कोर्ट ने राहुल गाँधी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा दायर मानहानि केस को रद्द करने की माँग की थी।
राहुल गाँधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मानहानि की शिकायत केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है, न कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा। वहीं, बीजेपी नेता नवीन झा ने यह शिकायत दायर की थी, जिसमें राहुल गाँधी के बयान को मानहानि का कारण बताया गया था।