गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (9 जनवरी 2025) को पत्रकार महेश लांगा को GST घोटाले के मामले में जमानत दे दी। जस्टिस एम.आर. मेंगडे ने ₹10,000 के निजी मुचलके और समान राशि की एक जमानत के साथ उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। हालाँकि वो अभी जेल में ही रहेगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लांगा पर 5 केस दर्ज हैं। इनमें से सिर्फ एक मामले में जमानत मिली है। वो जमानत के बावजूद अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाकी केसों में जमानत मिलनी बाकी है। लांगा को अहमदाबाद के DCB पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR संख्या 11191011240257/2024 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
द हिंदू अखबार के पत्रकार महेश लांगा को 8 अक्टूबर 2025 को GST धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 13 कंपनियों और उनके मालिकों द्वारा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने से जुड़ा है।
पुलिस के अनुसार, 220 से अधिक बेनामी फर्मों का इस्तेमाल फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी के लिए किया गया। लांगा पर IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 474 और 120B के तहत केस दर्ज हैं। उस पर वसूली को लेकर भी केस था।