SC ने ट्रंप को दिया झटका, तो बौखलाए US प्रेसीडेंट: अब ग्लोबल टैरिफ को 10 से बढ़ाकर किया 15%, कहा- दशकों से लूट रहे दूसरे देश

डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (21 फरवरी 2026) को ऐलान किया कि वह सभी देशों से US इंपोर्ट पर अस्थाई टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर देंगे। US सुप्रीम कोर्ट ने इमरजैंसी टैरिफ को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। इस फैसले के 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने पहले 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसे बढ़ाकर अब 15 फीसदी करने का ऐलान किया है।

शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। उन्हें पिछले साल इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ के लिए कॉन्ग्रेस से मंजूरी लेनी चाहिए थी। इसके बाद गुस्साए अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन जजों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली, जिन्होंने उनके टैरिफ को रद्द कर दिया था। उन्हें कोर्ट के फैसले को ‘देश के लिए शर्म की बात’ कहा। और अलग कानून के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का आदेश दिया।

शनिवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में टैरिफ की बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए ट्रंप ने लिखा, “मैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर, तुरंत लागू होने वाले 10% वर्ल्डवाइड टैरिफ बढ़ा रहा हूँ, जिनमें से कई देश दशकों से अमेरिका को ‘लूट’ रहे हैं। कानूनी तौर पर परख कर मैं इसे 15% तक बढ़ा दूँगा।”

1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 अमेरिकी राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक की टैरिफ लगाने की इजाजत देता है, हालाँकि इसके लिए कई तरह की परिस्थितियाँ कानून में बताई गई है। साथ ही 150 दिनों के भीतर इसे

कॉन्ग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। ट्रंप ने कहा कि 150 दिनों के भीतर उनका प्रशासन नए और ‘कानूनी तौर पर मंजूर’ टैरिफ जारी करेगा।

हालाँकि ट्रंप की घोषणा में दावा किया गया था कि नए टैरिफ तुरंत लागू होंगे, लेकिन यह साफ नहीं था कि टाइमिंग को कन्फर्म करने वाले किसी डॉक्यूमेंट पर साइन किए गए थे या नहीं। 10% टैरिफ बढ़ाए जाने पर शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को जारी व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट में कहा गया था कि ये 24 फरवरी को रात 12.01 बजे ET से लागू होंगी।