संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने शुरू की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। शनिवार (6 जून 2026) को कसेरुआ गाँव स्थित मस्जिद मुस्तफा कादरी को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। राजस्व विभाग के अनुसार, यह मस्जिद कब्रिस्तान के लिए दर्ज सरकारी भूमि पर बनी हुई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस संबंध में तहसीलदार कोर्ट ने पहले ही बेदखली का आदेश जारी किया था। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर और अन्य मशीनों की मदद से मस्जिद के आगे के हिस्से, पिलरों और ऊँची मीनार को गिराया गया। मौके पर भारी पुलिस बल और PAC के जवान तैनात रहे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो।

प्रशासन का कहना है कि राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और जाँच में लगभग 120 वर्गमीटर क्षेत्र पर मस्जिद का निर्माण पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक, सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन निर्माण को निजी भूमि पर साबित करने वाले पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

इसके बाद कोर्ट ने बेदखली का आदेश पारित किया। हालाँकि मस्जिद कमेटी ने उच्च स्तर पर अपील दायर करने की बात कही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के अनुसार कार्रवाई पर रोक संबंधी कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी आधार पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।