बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कॉन्ग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की 2016 में हुई हत्या के मामले में दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में कुलकर्णी समेत 16 अन्य लोगों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जज संतोष गजानन भट ने कुलकर्णी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया। हालाँकि उन्हें आर्म्स एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया गया। इस मामले की जाँच CBI ने की थी।
#BREAKING Dharwad Congress MLA and Former Minister Vinay Kulkarni sentenced to Life Imprisonment in BJP Leader-Yogishgouda Goudar-Murder Case by Bengaluru Special Court.
— Live Law (@LiveLawIndia) April 17, 2026
Special Court Judge Santhosh Gajanan Bhat pronounced the quantum of sentence for Kulkarni and other accused… pic.twitter.com/JYei377XSl
यह मामला 15 जून 2016 का है, जब धारवाड़ के सप्तापुर इलाके में जिम के अंदर योगेश गौड़ा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। पहले इस केस की जाँच स्थानीय पुलिस कर रही थी, लेकिन राजनीतिक रंजिश के आरोपों के बाद 2019 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से दोषियों को बिना रिहाई के आजीवन कारावास देने की माँग की थी, जबकि कुलकर्णी के वकीलों ने परिवार का हवाला देकर राहत माँगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इस केस में चार पुलिसकर्मियों को भी दोषी पाया गया है। इनमें से एक अधिकारी को 7 साल की सजा मिली है। इस सजा के बाद कुलकर्णी की विधायक सदस्यता भी खत्म हो सकती है।

