केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि एक्स और उसके AI आधारित टूल ‘ग्रोक’ के जरिए अश्लील, आपत्तिजनक और महिलाओं को अपमानित करने वाली सामग्री के प्रसार के गंभीर मामले सामने आए हैं। यह सामग्री कई बार फर्जी अकाउंट्स, इमेज मैनिपुलेशन और AI जनरेटेड कंटेंट के माध्यम से बनाई और साझा की जा रही है।
सरकार का कहना है कि यह गतिविधियाँ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और IT (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 का उल्लंघन हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी सामग्री महिलाओं और बच्चों की गरिमा, निजता और सुरक्षा को नुकसान पहुँचाती है और डिजिटल स्पेस में यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देती है।
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has issued a formal notice to X, flagging serious lapses in statutory due diligence under the IT Act and IT Rules. The government has raised concerns over the misuse of the platform’s AI tool, Grok, to generate and… pic.twitter.com/RmckirR8Ba
— Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2026
MeitY ने एक्स को निर्देश दिया है कि वह ग्रोक AI की तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की तत्काल समीक्षा करे, अवैध कंटेंट को बिना देरी हटाए और नियम तोड़ने वाले अकाउंट्स पर सख्त कार्रवाई करे। साथ ही, 72 घंटे के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अनुपालन न होने पर IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी छूट समाप्त की जा सकती है और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

