बिहार के यूट्यूबर शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कोचिंग संस्थान से जुड़े फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।
वहीं इस मामले में गिरफ्तार उनके दोनों बॉडीगार्ड को भी नियमित जमानत दे दी गई। खान सर के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कुल छह लोगों को राहत प्रदान की है, जिनमें खान सर, उनके तीन स्टाफ सदस्य और दोनों बॉडीगार्ड शामिल हैं।
इस मामले में कोर्ट ने पहले मामला सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में 10 जुलाई 2026 को जिला जज के अवकाश होने के चलते आदेश टाल दिया गया था। आखिरकार सोमवार (13 जुलाई 2026) को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए खान सर को अग्रिम जमानत और उनके सुरक्षा कर्मियों को नियमित जमानत दे दी। कोर्ट के इस फैसले से खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, जबकि उनके दोनों बॉडीगार्ड जेल से बाहर आ सकेंगे।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला जून 2026 में पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग संस्थान पर हमला कर तोड़फोड़ की थी। इसी दौरान संस्थान की सुरक्षा में तैनात दोनों बॉडीगार्ड ने फायरिंग कर दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने खान सर, उनके दोनों बॉडीगार्ड और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।
जाँच के दौरान दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं, खान सर ने अदालत में कहा कि फायरिंग में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी और सुरक्षा कर्मियों ने हमले से बचाव के लिए कार्रवाई की थी। इसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत भी दी थी और आखिर में अब अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है। हालाँकि, मामले की पुलिस जाँच अभी भी जारी है।

