दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कॉन्ग्रेस नेता पी चिदंबरम को बड़ा झटका दिया है। राउज एवेन्यू अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने और पूछताछ करने की अनुमति दे दी है।
अदालत ने ईडी को पी चिदंबरम को हिरासत में लेकर 30 मिनट तक पूछताछ करने की अनुमति दी है। ईडी बुधवार (अक्टूबर 16, 2019) को दिल्ली की तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ करेगी। यह पूछताछ अधितकम 30 मिनट तक चल सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को जरूरत लगने पर चिदंबरम को गिरफ्तार करने की भी इजाजत दे दी है।
A Delhi Court allows Enforcement Directorate (ED) to arrest Congress leader P Chidambaram with an option to interrogate him first. https://t.co/PAfVOVK81V
— ANI (@ANI) October 15, 2019
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्रवाई की सामना कर रहे कॉन्ग्रेस नेता पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के लिए ईडी की एप्लीकेशन पर दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार (अक्टूबर 14, 2019) को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष चिदंबरम की गिरफ्तारी की अनुमति माँगते हुए कहा था कि आईएनएक्स मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई के केस से अलग है और इसमें उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने की जरूरत है।
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इससे पहले जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। चिदंबरम ने कहा कि सीबीआई उन्हें नीचा दिखाने (अपमानित करने) के लिए जेल में रखना चाहती है। चिदंबरम की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।