आईएनएक्स मीडिया मामले के आरोपित पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से प्रवर्तन निदेशायल ईडी के अधिकारियों ने आधे घंटे तक तिहाड़ जेल में पूछताछ की। मंगलवार (अक्टूबर 15, 2019) को विशेष अदालत ने ईडी को पूछताछ की अनुमति दी थी। पूछताछ के लिए अधिकारी आज सुबह ही तिहाड़ पहुॅंच गए। उनके पहुॅंचने के कुछ देर बाद चिंदबरम की पत्नी नलिनी और सांसद बेटे कार्ति भी तिहाड़ जेल पहुॅंचे।
https://platform.twitter.com/widgets.jsDelhi: Enforcement Directorate (ED) officials leave from Tihar Jail after interrogating Congress leader P Chidambaram. Yesterday, a special court had allowed 3 ED officials to interrogate P Chidambaram in INX media money laundering case. Currently, he is in judicial custody. pic.twitter.com/cKRI8QgOdc
— ANI (@ANI) October 16, 2019
अदालत ने मंगलवार को ईडी को पूछताछ की अनुमति देने के साथ ये भी कहा था कि अधिकारी पूछताछ में आए निष्कर्षों के आधार पर गिरफ्तार करने का फैसला ले सकते हैं। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने कहा था, “मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को प्रवर्तन निदेशालय अरेस्ट कर सकती है अगर पर्याप्त सबूत हैं तो, इसमें कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है।”
Delhi: Enforcement Directorate (ED) officials reach Tihar Jail to interrogate Congress leader P Chidambaram. Yesterday, a special court had allowed 3 ED officials to interrogate P Chidambaram in INX media money laundering case. Currently, he is in judicial custody in INX CBI case pic.twitter.com/CqMARumUKQ
— ANI (@ANI) October 16, 2019
अदालत ने जाँच एजेंसी को चिदंबरम से पूछताछ के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष चिदंबरम की गिरफ्तारी की दलील पेश की थी। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री की गिरफ्तारी की माँग करते हुए कहा था, “आईएनएक्स मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई के केस से अलग है और इसमें उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने की जरूरत है।” इसके जवाब में चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि ये एफआईआर पर आधारित है, इसमें अलग से गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है।
इससे पहले तिहाड़ में बंद पूर्व चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सीबीआई ने केवल उन्हें अपमानित करने के लिए जेल में रखा है। उनका कहना है कि उनके ऊपर या उनके परिवार के ऊपर ऐसा कोई भी आरोप नहीं है कि उन्होंने मामले में कभी किसी गवाह से संपर्क करने या उसे प्रभावित करने की कोशिश की हो।