महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत पर सुनवाई फिर से टल गई है। बीते एक सप्ताह से जेल में बंद राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर मुंबई की विशेष अदालत आज शाम 5 बजे फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अन्य मामलों की सुनवाई और समय के अभाव के चलते आज इसे टाल दिया गया। अब इस मामले में दो दिन बाद यानी 4 मई को अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राणा दंपत्ति की जमानत मामले में बचाव पक्ष और सरकारी वकील की तरफ से बहस का सिलसिला पूरा हो चुका है। अदालत के फैसले पर फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या राणा दंपत्ति को जमानत मिलेगी या उन्हें कुछ और दिन सलाखों के पीछे गुजारने होंगे।
MP #NavneetRana and her husband Ravi Rana will spend atleast 2 more days in prison as the Special Court adjourned the decision on their bail plea for Wednesday.
— Live Law (@LiveLawIndia) May 2, 2022
They are accused of sedition for conspiring to chant the #HanumanChalisa outside the CM #UddhavThackarey‘s residence. pic.twitter.com/cvcwJr0N5o
खबर है कि नवनीत राणा के वकील ने भायखला जेल के सुपरिटेंडेंट को एक पत्र लिखकर बताया है, “नवनीत राणा को स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है और जेल में लगातार फर्श पर बैठने और लेटने की वजह से उन्हें और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसके मद्देनजर राणा को 27 अप्रैल के दिन मुंबई के जेजे अस्पताल भी ले जाया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने उनका सिटी स्कैन करना था। ताकि यह पता चल सके कि स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या कितनी गंभीर है। इन सबके बावजूद अभी तक अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया है।”
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर जारी सियासत के बीच अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद 23 अप्रैल, 2022 को मुंबई की खार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन पर मुंबई पुलिस ने राजद्रोह (आईपीसी की धारा 124 A) और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा उन पर आईपीसी की धारा 353 (सरकार के काम में बाधा) के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी एफआईआर को कोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया है।