महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मंगलवार (26 अप्रैल, 2022) को भी राहत नहीं मिली। अब राणा दंपति (Navneet Rana and Ravi Rana) की जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। सांसद नवनीत राणा के वकील ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “अदालत पर काम का बहुत बोझ है, इसलिए हम 29 अप्रैल को जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए राजी हो गए हैं। अदालत आगे की सुनवाई का फैसला करेगी। 29 अप्रैल और उसके बाद भी फैसला आ सकता है।”
The court has a lot of workload, so we have accepted the bail application’s reply for April 29, after which the court will decide further hearing; it can happen on April 29 & later as well: Rizwan Merchant, advocate of Navneet-Ravi Rana pic.twitter.com/gIaa5pkcoE
— ANI (@ANI) April 26, 2022
वकील रिजवान मर्चेंट ने यह भी बताया कि राणा दंपति ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया है, जिसने उन्हें गिरफ्तारी के एक दिन बाद यानी 24 अप्रैल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
मालूम हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार (25 अप्रैल, 2022) को महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण गिरफ्तार किए गए सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की दूसरी FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया था। याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस पीबी वराले और एसएम मोदक की बेंच ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था कि दोनों याचिकाएँ अलग-अलग हैं और ये सुनवाई करने के लायक नहीं है। राणा दंपति को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर जारी सियासत के बीच अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद 23 अप्रैल, 2022 को मुंबई की खार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन पर मुंबई पुलिस ने राजद्रोह (आईपीसी की धारा 124 A) और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा उन पर आईपीसी की धारा 353 (सरकार काम में बाधा) के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी एफआईआर को कोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया है।