समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता व रामपुर सीट से सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को विधायक पद से अयोग्य घोषित होने के फैसले से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द करने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के रामपुर स्वार टांडा विधानसभा से 2017 के निर्वाचन को बीते साल 16 दिसंबर को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर कर दी थी कि साल 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी और वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन रद कर दिया था।
BSP leader Nawab Kazim Ali Khan had challenged the election of SP leader Azam Khan’s son, Mohammad Abdullah Azam Khan as UP MLA in 2017, claiming that Abdullah was underage at the time of elections. https://t.co/lzRY0TBJ33
— ANI (@ANI) January 17, 2020
इसके बाद आजम खान के पुत्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। शुक्रवार (जनवरी 17, 2019) को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत करने वाले बसपा नेता नवाब काजिम अली को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
दरअसल आजम खान बेटे ने अपना निर्वाचन रद्द होने को लेकर बसपा नेता नवाब काजिम अली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नवाब काजिम अली को नोटिस दी है। इस पर अब 25 मार्च को सुनवाई होगी। नवाब काजिम अली, अब्दुल्ला के खिलाफ 2017 के चुनाव में स्वार विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के उम्मीदवार थे।
गौरतलब है कि 24 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका में नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला आजम की सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल की मार्कशीट पेश की थी, जिसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 01.01.1993 है। इसके हिसाब में वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। हालाँकि, पूरे मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम का कहना था कि प्राइमरी में दाखिले के वक्त टीचर ने अंदाज से जन्मतिथि दर्ज की थी। उनकी माँ तंजीन फातिमा ने भी कहा था कि अब्दुल्ला का जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ था। तंजीन फातिमा ने कोर्ट को बताया था कि अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ में हुआ था।
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