मुस्लिम लड़की अगर 18 साल से कम की है तो भी वो अपने पसंद के लड़के से निकाह कर सकती है। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्लामी कानून का हवाला देकर टिप्पणी की है।
चंद्रेशेखर द्वारा किए गए ऐलान के बाद भाजपा नेतका सोगाड़ू शिवन्ना ने उनसे मुलाकात की और समझाया कि ऐसा न करें। इसके बाद उन्होंने ही पुजारी का शुद्धिकरण करवाया।