अकेले दिग्विजय सिंह को ही ₹90 लाख मिले। जिन अन्य लोकसभा प्रत्याशियों को फंड मिलने का आरोप हैं, उनमें मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन, मंडला से कमल माडवी, शहडोल से प्रमिला सिंह, सिद्धि से अजय सिंह राहुल, भिंड से देवाशीष जरारिया, होशंगाबाद से शैलेंद्र सिंह दीवान, खजुराहो से कविता सिंह नटिराजा और दामोह से प्रताप सिंह लोधी शामिल हैं।
मिशेल ने कोर्ट से कहा कि जेल में खराब खाना खाने की वजह से उनका वजन 16 किलोग्राम कम हो गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें खाने में सिर्फ उबली हुई सब्जी दी जाती है।
इस मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी। 3 मई को सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि 11 लड़कियों की हत्याओं के मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य लोगों की भूमिका की जाँच हो रही है।
पीठ ने कहा है कि इस आवेदन पर कोर्ट सीबीआई को औपचारिक नोटिस जारी करेगा, जिसका जवाब एजेंसी को 4 दिन के भीतर देना होगा। पीठ ने संक्षिप्त दलीलों कों के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है।
अतीक अहमद पर आरोप है कि उसने दिसंबर 2018 में व्यापारी मोहित जायसवाल को अपने सहयोगियों के द्वारा अपहरण करवा लिया था और जेल में लाकर उसके साथ मारपीट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को गुजरात के जेल में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया है।
गुरुवार (अप्रैल 18, 2019) को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मामला सीबीआई ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्राँच ने आईपीसी धारा 302 के तहत इस मामले को हत्या का केस दर्ज किया।
इस घोटाले से जुड़े एक टीवी चैनल को 6.21 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिस पर कार्रवाई चल रही है। इसी तरह तृणमुल कॉन्ग्रेस द्वारा संचालित समाचारपत्र ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बनाई गई पेंटिंग को 6.5 करोड़ रुपए में बेची। इस पर भी सीबीआई की नज़र है।
कोर्ट ने मिशेल के द्वारा जेल के अंदर हो रहे मेंटल टॉर्चर को लेकर कही गई बातों पर ध्यान देते हुए सुनवाई की और जेल अधिकारी से संबंधित वीडियो और रिपोर्ट गुरूवार को सौंपने को कहा है।
ED ने इसी मामले में वीरभद्र के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के तहत पूरक आरोप दाखिल कर दिया। जाँच एजेंसी का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने काले धन का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया था। इस पर अदालत 18 मार्च को इस पर सुनवाई करेगी।