Saturday, July 27, 2024
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11 लड़कियों की ‘हत्या’ का मामला: SC ने CBI को दिया आदेश, 3 जून तक सौंपा जाए स्टेटस रिपोर्ट

शेल्टर होम में रहने वाली 42 लड़कियों में से 34 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई थी। मामला सामने आने पर शुरू में इसकी जाँच राज्य पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में इसे सीबीआई को...

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया है कि वे 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या मामले की जाँच पर 3 जून तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से बताया गया कि 11 लड़कियाँ गायब हैं, जिनकी हत्या का संदेह है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी। शुक्रवार (मई 3, 2019) को सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि 11 हत्याओं के मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य लोगों की भूमिका की जाँच हो रही है। जाँच एजेंसी को शक है कि जो 11 लड़कियाँ गायब हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट की गई है जो शेल्टर होम में आते जाते थे।

सीबीआई ने सनसनीखेज का खुलासा करते हुए कहा था कि एक आरोपित के कहने पर श्मशान के एक खास स्थान की खुदाई करने पर वहाँ से हड्डियों की पोटली बरामद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया था।

गौरतलब है कि, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि बिहार के मुजफ्फरपुर में गैर सरकारी संस्थान (NGO) द्वारा संचालित एक आश्रय गृह में कई लड़कियों के साथ कथित रुप से बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस शेल्टर होम में रहने वाली 42 लड़कियों में से 34 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई थी। मामला सामने आने पर शुरू में इसकी जाँच राज्य पुलिस कर रही थी, लेकिन फिर बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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