16 साल की उम्र लड़की के विकास का समय होता है। इस दौरान उसे वो संभावनाएँ तलाशनी चाहिए कि वो कैसे जीवन में आगे बढ़े, न कि इस गुमान में कि उस पर सेक्स का अधिकार है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि 15 साल की मुस्लिम लड़की का निकाह जायज है। कोर्ट ने 26 साल के जावेद को 16 साल की बीवी के साथ रहने की इजाजत भी दी है।