दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में नए सप्लीमेंट्री चार्जशीट को स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपित उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ यूएपीए के प्रावधानों के तहत अपराध करने के पर्याप्त सबूत हैं।
लकी ने कहा कि अगर समय रहने फेसबुक पर दंगे भड़काने वाले कंटेंट को रोका गया होता जो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। FB पर अक्सर दक्षिणपंथी विचारधारा को दबाने के आरोप लगते रहे हैं।
गृह मंत्रालय ने लगभग एक हफ्ते पहले इस पर स्वीकृति जारी की थी। बहुत जल्द दिल्ली पुलिस उमर खालिद और शरजील इमाम के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दायर करने जा रही है।