बॉम्बे हाईकोर्ट ने मकबूल अहमद मुजवर व अन्य की याचिका पर इंस्पेक्टर तक को तलब कर लिया। कहा - एक भी संरचना नहीं गिराई जाए। याचिका में 'शिवभक्तों' पर आरोप।
कोर्ट ने कहा कि गोखले के ट्वीट काफी अपमानजनक थे और इससे लक्ष्मी पुरी की प्रतिष्ठा को काफी क्षति पहुँची। कोर्ट ने गोखले से ट्विटर पर भी माफी माँगने को कहा है।