कोर्ट ने कहा कि गोखले के ट्वीट काफी अपमानजनक थे और इससे लक्ष्मी पुरी की प्रतिष्ठा को काफी क्षति पहुँची। कोर्ट ने गोखले से ट्विटर पर भी माफी माँगने को कहा है।
हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने मामले के पूरे कागजों पर जोर नहीं दिया जो कि पूरी तरह से अनुचित है और दिखाता है कि अदालत ने मामले के सबूतों पर पूरा दिमाग नहीं लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को अब 26 जून, 2024 को सुनेगा9
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी अभी सीएम केजरीवाल जेल से रिहा नहीं होंगे। ईडी के विरोध पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल पर रोक लगा दी है।