मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की 1100 एकड़ जमीन पर मस्जिद के वक्फ संपत्ति का दावा खारिज कर दिया है। बकौल कोर्ट, मस्जिद को सिर्फ 2.34 एकड़ जमीन का हक है।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता 1923 से ही कानूनी रूप से है। 2025 के संशोधन अधिनियम में इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।