सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कहा है कि महिला का स्त्रीधन उसकी पूर्ण संपत्ति है. जिसे अपनी मर्जी से खर्च करने का उसे पूरा अधिकार है। इस स्त्री धन में पति कभी भी साझीदार या हिस्सेदार नहीं बन सकता।
साल 2024 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नारी शक्ति पर बात करते हुए बताया मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का लोन महिलाओं को दिया गया।