जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने सलमान खान और नवाज शेख द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए अपना आदेश सुनाया। उन्होंने अशोक पांडे की शिकायत रद्द कर दी।
अदालत ने जोर देते हुए कहा कि सनातन संस्था को UAPA के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया है। मिले बम लीलाधर और प्रताप हाजरा के ही हैं, इसका स्पष्ट सबूत नहीं है।