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क्राउडफंडिंग से जमा पैसे को शेयर बाजार में लगाया, क्रेडिट कार्ड का बिल भरा, शराब-खाने पर किया खर्च… TMC सांसद साकेत गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय

क्राउड फंडिंग से जुटाए गए धन को गोखले ने अपने ऊपर खर्च किया, जिनमें शेयर बाजार में इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड बिल आदि के भुगतान शामिल हैं।

अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कॉन्ग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के खिलाफ धन शोधन विरोधी कानून के तहत आपराधिक आरोप तय कर दिए है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि गोखले के खिलाफ क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाए गए धन के दुरुपयोग को लेकर गुजरात पुलिस की एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने कहा कि अहमदाबाद (ग्रामीण) विशेष अदालत ने टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता गोखले के खिलाफ मंगलवार (13 अगस्त 2024) को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून 2002 के तहत आपराधिक आरोप तय किए। मामले में 31 वर्षीय सांसद के खिलाफ पिछले साल चार्जशीट दायर की गई थी। आरोप है कि क्राउड फंडिंग से जुटाए गए धन को गोखले ने अपने ऊपर खर्च किया, जिनमें शेयर बाजार में इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड बिल आदि के भुगतान शामिल हैं। वहीं, गोखले का कहना है कि उन्होंने इस धन का कोई दुरुपयोग नहीं किया।

ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने सीआरपीसी की धारा 309 के तहत गोखले की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज अनुसूचित अपराध के मामले का फैसला होने तक पीएमएलए के तहत कार्यवाही को स्थगित रखने की माँग की गई थी।

गुजरात पुलिस की अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने टीएमसी नेता 30 दिसंबर, 2022 को चंदा के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए हैं। स्पेशल कोर्ट ने कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में पिछले साल मई में गोखले को नियमित जमानत दे दी थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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