POK भेजे जाने वाले सामान पर लगेगा GST: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख HC का बड़ा फैसला, कहा- वो कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है; व्यापारियों की याचिका खारिज

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (POK) कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है, इसलिए वहाँ भेजा गया सामान अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दायरे में नहीं आएगा। इस फैसले के बाद POK को भेजे गए माल पर GST लागू होगा।

मामला क्या था?

2017 से 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर से PoK तक बार्टर सिस्टम के तहत व्यापार किया जा रहा था, जिसमें पैसों का लेन-देन नहीं होता था बल्कि सामान के बदले सामान दिया जाता था। व्यापारियों का कहना था कि यह क्रॉस-एलओसी ट्रेड अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए इसे जीरो रेटेड सेल माना जाना चाहिए और इस पर GST लागू नहीं होना चाहिए। हाल ही में टैक्स विभाग ने व्यापारियों को नोटिस भेजकर GST माँग लिया, जिसके खिलाफ व्यापारी हाई कोर्ट पहुँचे।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट ने व्यापारियों की याचिका खारिज करते हुए साफ कहा कि PoK भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहाँ भेजा गया सामान राज्य के भीतर भेजे गए सामान की तरह माना जाएगा। इसलिए यह व्यापार अंतरराष्ट्रीय नहीं बल्कि घरेलू व्यापार है और इस पर GST देना होगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जो व्यापारी GST कानून के तहत उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें सीधे कोर्ट का रुख करने की जरूरत नहीं थी।