केरल हाई कोर्ट ने विवादित फिल्म ‘केरल स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड’ की रिलीज पर लगी रोक हटा दी है। शुक्रवार (27 फरवरी 2026) को जस्टिस एसए धर्माधिकारी और पीवी बालकृष्णन की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों का स्टे लगाया गया था।
यह मामला तब शुरू हुआ जब जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने गुरुवार (26 फरवरी 2026) को फिल्म के कंटेंट को प्रथम दृष्टया सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की क्षमता वाला बताते हुए रिलीज रोक दी थी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को दो हफ्तों में आपत्तियों पर फैसला लेने को कहा था।
फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की ओर से तुरंत अपील दायर की गई। उनका तर्क था कि फिल्म को पहले ही UA सर्टिफिकेट मिल चुका है, उसमें साफ डिस्क्लेमर है और यह सिर्फ केरल तक सीमित कहानी नहीं दिखाती।
याचिकाकर्ता श्रीदेव नंबूदरी और फ्रेडी वी फ्रांसिस ने आरोप लगाया था कि फिल्म राज्य की गलत छवि पेश करती है और ‘अब सहेंगे नहीं… लड़ेंगे’ जैसी लाइन से तनाव भड़क सकता है। डिवीजन बेंच ने अंतरराष्ट्रीय रिलीज को देखते हुए स्टे हटाते हुए फिल्म की राह फिलहाल साफ कर दी है।

