‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम’ में अब सरकार संशोधन करेगी। इसके बाद वंदे मातरम का अपमान या गायन में बाधा डालना अपराध माना जाएगा। नियम का उल्लंघन करने पर दंड दिए जाएँगे।
संशोधन के बाद वंदे मातरम के गायन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर वही नियम और दंड लागू होंगे, जो राष्ट्रगान के अपमान पर लगते हैं। इसके तहत 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित ‘वंदे मातरम’ के 150वें साल में ये फैसला लिया गया है। इससे पहले फरवरी 2026 में सरकार ने स्कूलों और सरकारी संस्थानों के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे को गाना अनिवार्य कर दिया था।

