प्रयागराज के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में दोषी करार दिए गए माफिया अतीक अहमद के शूटर आबिद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। हाई कोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने उसकी अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वह बसपा विधायक थे। हमले में देवी लाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हुई थी, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए थे। इस मामले में राजू पाल की पत्नी और वर्तमान विधायक पूजा पाल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
जाँच के दौरान अतीक अहमद समेत कई लोगों के नाम सामने आए थे। मामले की सुनवाई कई वर्षों तक चली, जिसके बाद कई आरोपितों को दोषी ठहराया गया। अब उन्हीं दोषियों में शामिल आबिद को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, हालाँकि जमानत के साथ कोर्ट द्वारा कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना अभियुक्त के लिए अनिवार्य होगा।
वहीं पूजा पाल ने हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। उनका कहना है कि वह आबिद को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी।

