Tuesday, November 26, 2024
Homeराजनीतिऔरैया हादसा: 24 मजदूरों की मौत पर CM योगी सख्त, 2 SHO सस्पेंड, पीड़ितों...

औरैया हादसा: 24 मजदूरों की मौत पर CM योगी सख्त, 2 SHO सस्पेंड, पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान

CM योगी ने मथुरा और आगरा जोन के SSP, ADG और IG से इस मामले में स्पष्टीकरण भी माँगा है। हादसे में जान गँवाने वाले मजदूरों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है।

उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद योगी सरकार ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम योगी ने इसको लेकर एक मीटिंग की। इसके बाद फतेहपुर सीकरी (आगरा) और कोसी कलान (मथुरा) के SHO को निलंबित कर दिया गया। 

मुख्यमंत्री ने मथुरा और आगरा जोन के SSP, ADG और IG से इस मामले में स्पष्टीकरण भी माँगा है। योगी ने हादसे में जान गँवाने वाले मजदूरों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि देने का भी ऐलान किया है।

इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों से दोनों ड्राइवरों के खिलाफ आईपीसी की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और दोनों वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि औरैया में चूने की बोरियों से लदे ट्रक की एक अन्य ट्रक की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत हो गई। ताजा जानकारी के मुताबिक 19 लोग घायल हैं, जिनका औरैया जिला अस्पताल और सैफई में इलाज हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख जाहिर करते कहा, “उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।”

इससे पहले सीएम योगी ने सभी घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्देश देते हुए कमिश्नर और कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल को घटनास्थल का दौरा कर दुर्घटना के कारणों की तत्काल रिपोर्ट देने को कहा था। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इसके जिम्मेदार पाए जाएँगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

‘छीन लो हथियार, जला कर मार डालो, कोई भी बच न पाए’: संभल में पुलिस का कत्लेआम करने को जुटी थी मुस्लिम भीड़, हिंसा...

संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर से भीड़ के खतरनाक इरादों के बारे में पता चलता है। पुलिसकर्मियों को जलाकर मारना चाहती थी।

मंदिर चलाते हैं जो कॉलेज, वहाँ केवल हिंदुओं की होगी बहाली: मद्रास हाई कोर्ट, तमिलनाडु सरकार ने कहा- ये संस्थान धार्मिक… सुहैल ने दायर...

मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 16(5) के तहत आता है, जो धार्मिक संस्थानों को उनके धर्म के आधार पर नियुक्ति करने की छूट देता है।
- विज्ञापन -