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रमजान में मतदान: ‘सुबह 5 बजे से वोटिंग हो या नहीं’ का मामला सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग से भी सवाल

चुनाव शुरू हो जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय तब तक चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं दे सकता है, जब तक कोई बड़ी चूक या किसी नियम का उल्लंघन न हुआ हो। इसलिए, पूरा मामला चुनाव आयोग पर निर्भर...

सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका के आधार पर चुनाव आयोग से रमजान के दौरान मतदान का समय सुबह 5 बजे करने की माँग पर विचार करने के लिए कहा है। इस याचिका में मतदान का समय सुबह 7 बजे की बजाए 5 बजे करने की बात कही गई है।

हालाँकि, कोर्ट ने इस मामले पर चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं माँगा है। खबरों की मानें तो कोर्ट ने आयोग से सिर्फ़ यह जानने की कोशिश की है कि वे इस प्रकार की माँग पर गौर कर सकते हैं या नहीं?

उल्लेखनीय है कि चुनाव शुरू हो जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय तब तक चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं दे सकता है, जब तक कोई बड़ी चूक या किसी नियम का उल्लंघन न हुआ हो। इसलिए, पूरा मामला चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह इस पर क्या फैसला करेगा।

बता दें कि रमजान 5 मई से शुरू हो रहे हैं। जिसके बाद तीन चरणों में 6, 12, 19 तारीख़ को चुनाव होने हैं। ऐसे में बढ़ती हुई चुनावी गर्मी देख कर कुछ लोगों ने यह याचिका दायर की है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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