Saturday, July 27, 2024
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बछड़े की पीट-पीट कर हत्या, CCTV में कैद वीडियो हुआ वायरल: आगरा में UP पुलिस ने पकड़े दो आरोपित

भूख-प्यास से बेहाल एक बछड़ा किसी के यहाँ बंधी गाय-भैसों के साथ चारा खाने लगा। अनजान बछड़े को अपनी गाय-भैसों का चारा खाते देख राहुल बौखला कर उसे डंडे से पीटने लगा। उसके दोस्त रवि ने भी बछड़े पर जम कर लाठियाँ बरसानी शुरू कर दीं। दोनों युवकों ने बछड़े को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई।

गर्भवती हथिनी और गाय को विस्फोटक खिलाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार (9 जून 2020) को दो युवकों ने एक बछड़े को डंडे से पीट-पीट कर मार डाला। यह घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरी घटना

एत्माउद्दौला थाना क्षेत्र के रानी नगर में राजकुमार नाम के युवक ने अपने घर के बाहर ही अपनी गायों और भैसों को बाँध रखा था। वहीं उनके खाने के लिए चारे को भी डाल रखा था। इसी बीच भूख से बेहाल सड़क पर घूमते हुए एक बछड़े की नज़र उन चारों पर गई और वह भी गाय-भैसों के साथ चारा खाने लगा।

एक अनजान बछड़े को अपनी गाय-भैसों का चारा खाते देख राजकुमार का बेटा राहुल बौखला कर बछड़े को डंडे से पीटने लगा। साथ ही उसके दोस्त रवि ने भी बछड़े पर जम कर लाठियाँ बरसानी शुरू कर दीं। दोनों युवकों ने बछड़े को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बछड़े को पीटते हुए दोनों युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बाद में इस हैवानियत की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई।

सोशल मीडिया में सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद और स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है। बछड़े के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भी भेज दिया गया है।

घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि दोनों आरोपित पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और गोवध निवारण अधिनियम के तहत धारा 429, 11(3) और 3/8 मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई करने में जुटी है।

यूपी में गौहत्या पर नया अध्यादेश जारी

गौरतलब है कि मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोहत्या पर पूर्ण लगाम लगाने के लिए ‘Cow-Slaughter Prevention (Amendment) Ordinance, 2020’ को पास किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश गो वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020’ को मंजूरी दे दी गई।

जहाँ गोहत्या के आरोपित 7 साल के कारावास की सज़ा के प्रावधान को बढ़ा कर 10 साल कर दिया गया है। साथ ही गोहत्या पर लगने वाले जुर्माने को भी 3 लाख रुपए से बढ़ा कर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब जो भी गोहत्या या जो-तस्करी में संलिप्त होगा, उसके फोटो भी सार्वजनिक रूप से चस्पाए जाएँगे। मंगलवार (जून 9, 2020) को यूपी कैबिनेट ने ये फ़ैसला लिया।

गाय और हथिनी को खिलाया गया था विस्फोटक

बता दें इससे पहले हिमाचल में बिलासपुर जिले के झंडुत्ता इलाके में एक गर्भवती गाय को विस्फोटक खिला दिया गया था, जिससे गाय बुरी तरह से घायल हो गई थी। जख्मी गाय ने इलाज के दौरान एक बछड़े को जन्म दिया था। मगर पशु चिकित्सकों का कहना था कि गाय अब नॉर्मल दिनों की तरह ढेर सारा चारा एक साथ नहीं खा सकेगी।

वहीं कुछ दिनों पहले केरल के मलप्पुरम एक 15 वर्षीय गर्भवती हथिनी एक अमानवीय कृत्य का शिकार हो गई थी। जहाँ उपद्रवी शख्स ने उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया था, जिससे हथिनी के मुँह में विस्फोट हो गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गई। हथिनी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि वह गर्भवती थी। उसका जबड़ा टूट गया था और मुँह में विस्फोट के कारण वह अनानास चबाने के बाद कुछ खा नहीं पा रही थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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