आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर यति नरसिंहानंद सरस्वती का गला काटने की बात पर दर्ज की गई है।
पत्रकार दीपक चौरसिया ने ट्वीट कर बताया है कि दिल्ली पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ IPC की धारा 153A/506 के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतउल्ला खान के ख़िलाफ़ भड़काऊ और जान से मारने की धमकी देने वाले ट्वीट पर 153-A/506 IPC में मामला दर्ज किया।
— Deepak Chaurasia (@DChaurasia2312) April 4, 2021
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर पैंगबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में महंत के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 153-A और 295-A के तहत पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यति नरसिंहानंद की टिप्पणी वाला यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है।
नरसिंहानंद सरस्वती पर एफआईआर से पहले अमानतुल्लाह ने जामिया नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी थी। शिकायत से पहले अमानतुल्लाह खान ने ट्विटर पर लिखा था, “हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इस नफ़रती कीड़े की ज़ुबान और गर्दन दोनों काट कर इसे सख़्त से सख़्त सजा देनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, हमें देश के संविधान पर भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस इसका संज्ञान ले।”
रविवार (अप्रैल 4, 2021) को अमानतुल्लाह खान के ट्वीट को ट्विटर ने डिलीट कर दिया था। साथ ही भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए यूपी पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी।