Saturday, July 27, 2024
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ट्विटर झुका, अमानतुल्लाह खान का ट्वीट किया डिलीट… फेसबुक पर अभी भी है गर्दन काटने वाला ‘इस्लामी वीडियो’

ट्विटर पर घंटों तक इस वीडियो को रहने देने को लेकर सवाल उठाया गया। घंटों तक इस जहरीले वीडियो को अपना प्लेटफॉर्म देने के बाद हार मानते हुए ट्विटर ने इसे हटा दिया... लेकिन गर्दन काटने वाली पोस्ट फेसबुक पर अभी भी।

ट्विटर ने रविवार (अप्रैल 4, 2021) को AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने ‘ईशनिंदा’ के आरोपों को लेकर डासना मंदिर के प्रमुख यति नरसिंहानंद सरस्वती की गर्दन और जुबान काटने का आह्वान किया था।

अमानतुल्लाह का ट्वीट, जो अब डिलीट कर दिया गया है

ट्विटर के अनुसार यह ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन था और इसलिए इसे माइक्रोब्लॉगिंग साइट से हटा दिया गया। खान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने के लिए यति नरसिंहानंद सरस्वती का सिर धड़ से अलग करने के लिए कहा था। इससे पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस से आग्रह किया था वो इस मामले का संज्ञान लें, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून उन्हें गर्दन काटने की इजाजत नहीं देता।

ट्वीट के बाद, कई नेटिज़न्स ने घृणित ट्वीट को नहीं हटाने के लिए ट्विटर पर रिपोर्ट किया और घंटों तक इस प्लेटफॉर्म पर रहने देने के लिए सवाल उठाया। हालाँकि ट्विटर ने कंटेंट हटा दिया है लेकिन गर्दन काटने वाली पोस्ट अभी भी फेसबुक पर मौजूद है।

इस रिपोर्ट के समय तक, पोस्ट पर 4,500 से अधिक लाइक्स हैं, 2,500 कमेंट्स और 1,200 से अधिक बार शेयर किया गया है।

यति नरसिंहानंद पर कमेंट
यति नरसिंहानंद पर कमेंट

टिप्पणियों में कई लोगों ने गुस्से का इजहार किया और चुप रहने और कथित ईशनिंदा पर कुछ नहीं करने के लिए मुसलमानों को शर्मिंदा होने के लिए कहा।

बता दें कि यति नरसिंहानंद का वीडियो शेयर करते हुए अमानतुल्लाह खान ने अपने ट्वीट में लिखा था, “हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इस नफ़रती कीड़े की ज़ुबान और गर्दन दोनो काट कर इसे सख़्त से सख़्त सजा देनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का क़ानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, हमें देश के संविधान पर भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस इसका संज्ञान ले।”

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि विवादित वीडियो पर संज्ञान लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 153-A और 295-A के तहत पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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