मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नासिर और उसके बेटे जुबेर खान ने अपने नौकर दशरथ का जबरन खतना कर उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। पुलिस ने नासिर और जुबेर खान के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत मामला दर्ज किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 वर्षीय दशरथ ने पुलिस को बताया कि मालीखेड़ा के रहने वाले डॉक्टर नासिर खान ने अपने बेटे के साथ मिलकर जबरन उसका खतना करवा दिया। उन्होंने उसे मंदिर जाने पर पीटा और इस्लाम कबूल करने के लिए धमकाया। पीड़ित का आरोप है कि बाप-बेटे ने उससे जबरन नमाज पढ़वाई थी।
कोतवाली थाना प्रभारी रणजीत सिंगार ने मीडिया रिपोर्ट में बताया कि दशरथ मैहर (31 वर्ष) निवासी गणेशपुरा गंगधार जिला झालावाड़ ने नासिर खान व उसके बेटे जुबेर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया कि वह साल 2007 से आरोपित नासिर के यहाँ नौकर की हैसियत से काम कर रहा था।
इस दौरान बाप-बेटे ने दशरथ को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए डराया-धमकाया। दशरथ ने शिकायत में कहा कि करीब 7 महीने पहले आरोपितों ने जबरन उसका खतना करवा दिया था। वे उसे जबरन टोपी पहना कर नमाज भी पढ़वाते थे। इसके अलावा वो उसे मंदिर नहीं जाने देते और ना ही कोई त्योहार मनाने देते थे। अगर दशरथ उनका कहना नहीं मानता था तो वे उसे पीटते थे। आरोपित उसे बार-बार कहते थे कि हमने तुझे इतने सालों से पाला है इसलिए तुझे धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा।
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।